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PM Fasal Beema Yojana से किसानों की फसल बर्बादी पर मिलेगा राहत, इस योजना के तहत मिल सकती है लाखों में मुवावजे की राशि, ऐसे करें आवेदन

By: Raju Kumar Yadav

On: September 23, 2024

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PM Fasal Beema Yojana से किसानों की फसल बर्बादी पर मिलेगा राहत, इस योजना के तहत मिल सकती है लाखों में मुवावजे की राशि, ऐसे करें आवेदन
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PM Fasal Beema Yojana: किसानों के लिए फसल का नुकसान, खासकर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसी कठिनाइयों का सामना करने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाढ़, सूखा, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाना है।

यह बीमा योजना किसानों को न केवल आर्थिक संकट से उबरने में मदद करती है, बल्कि उनकी फसल के नुकसान की भरपाई भी करती है। इसके जरिए किसान भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में यह योजना उनका साथ देगी।

PM Fasal Beema Yojana से किसानों की फसल बर्बादी पर मिलेगा राहत, इस योजना के तहत मिल सकती है लाखों में मुवावजे की राशि, ऐसे करें आवेदन
PM Fasal Beema Yojana से किसानों की फसल बर्बादी पर मिलेगा राहत, इस योजना के तहत मिल सकती है लाखों में मुवावजे की राशि, ऐसे करें आवेदन

कब मिलता है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने का प्रावधान किया गया है। इसमें बुवाई से लेकर फसल कटाई तक की सभी प्रमुख आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, कीटों का हमला, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, और चक्रवात जैसी स्थितियों से होने वाली क्षति को कवर किया जाता है। यदि इन आपदाओं के चलते किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है, तो बीमा के माध्यम से उसे मुआवजा प्रदान किया जाता है।

इतना ही नहीं, फसल कटने के बाद भी, अगर फसल सूखने के लिए खेत में रखी हो और चक्रवात, असमय बारिश या ओलावृष्टि से उसका नुकसान हो, तो भी 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा जारी रहती है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो उन्हें अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से उबरने में मदद करती है और उनकी मेहनत का उचित मुआवजा सुनिश्चित करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहाँ करें क्लेम

अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल को नुकसान होता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या संबंधित अधिकारियों को सूचित करना जरूरी होता है। किसान यह सूचना बीमा कंपनी, बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, जिला अधिकारी या सीधे सरकार को दे सकता है। इसके साथ ही, एक टोल फ्री नंबर (1800 200 7710) भी उपलब्ध है, जिस पर किसान अपनी फसल हानि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा, किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपनी हानि की जानकारी देकर क्लेम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया किसान की सहूलियत के हिसाब से सरल और तेज बनाई गई है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल सके और वे अपनी खेती फिर से शुरू कर सकें।

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फसल बीमा योजना हेतु आवेदन कैसे करें?

फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करना होता है:

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले किसान को आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना होगा।
  • ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ‘किसान कॉर्नर’ विकल्प को चुनें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें: किसान को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
  • आवश्यक जानकारी भरें: लॉगिन के बाद, किसान को अपना नाम, पता, आयु, राज्य, और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।
  • सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन पूरा: सबमिट करने के बाद किसान का आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

यह प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाई गई है ताकि सभी किसान आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

सारांश

दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जो प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और कठिन समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह (PM Fasal Beema Yojana) योजना किसानों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। ऐसे और ताज़ा अपडेट पाने के लिए WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं!

FAQs

फसल बीमा योजना क्या है?

यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत, किसान को फसल हानि होने पर मुआवजा मिलता है, जिससे वह आर्थिक संकट से बच सके।

कौन-कौन सी आपदाओं से फसल नुकसान कवर होता है?

योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण, बिजली गिरना, और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को कवर किया जाता है।

फसल नुकसान होने पर कैसे करें सूचित?

किसान को फसल हानि के 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी, बैंक, या संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर (1800 200 7710) या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘किसान कॉर्नर’ के माध्यम से अपने विवरण दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं।

कब मिलता है बीमा का लाभ?

बीमा का लाभ बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि में होने वाले नुकसान पर मिलता है। कटाई के बाद भी, अगर फसल खेत में सूखने के लिए रखी हो और नुकसान हो जाए, तो 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा जारी रहती है।

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