6 महीने बाद जमानत पर रिहा केजरीवाल, ऑफिस जाने और साइन करने पर रोक

Written by- Pooja Yadav

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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। और अरविन्द केजरीवाल से जांच में सहयोग करने को कहा!

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल जल्द खत्म नहीं होगा.

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साथ ही उन्होंने कहा की- केजरीवाल को जमानत के लिए 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। 

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तीन मुख्य सवालों पर विचार किया गया: क्या गिरफ्तारी अवैध थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत मिलनी चाहिए, और क्या चार्जशीट दाखिल होने से मामले में कोई बड़ा बदलाव हुआ है। 

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कोर्ट ने पाया कि CBI ने गिरफ्तारी के लिए उचित कारण दर्ज किए थे और धारा 41ए(iii) का उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं मानी गई।

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